पैन कार्ड में नाम बदलने की कानूनी प्रक्रिया
पैन कार्ड में नाम बदलवाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे शादी के बाद उपनाम बदलना, ग़लत वर्तनी को ठीक करना, या फिर पूरा नाम बदलना। अब यह प्रक्रिया पहले से कहीं आसान हो गई है और आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नया नाम अपडेट करवाने के लिए आपके पास उसी नाम से बना पहचान पत्र और दस्तावेज़ होना चाहिए। अगर आप पूरा नाम बदलना चाहते हैं, तो उसके लिए गजट अधिसूचना (Gazette Notification) आवश्यक है।
पैन कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया
ऑनलाइन प्रक्रिया
- NSDLया UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- ‘PAN Card Correction/Update Form’ भरें, जिसमें आपको पुराना नाम, नया नाम, PAN नंबर और अन्य विवरण भरने होंगे।
- आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।
- ऑनलाइन शुल्क जमा करें (क्रेडिट/डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि के माध्यम से)।
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करें।
- आपको एक acknowledgment number मिलेगा जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफलाइन प्रक्रिया
- NSDL/UTIITSL वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करें या अपने नज़दीकी बैंक, पोस्ट ऑफिस या UTIITSL सेंटर से प्राप्त करें।
- फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और नया नाम स्पष्ट रूप से लिखें।
- मांगे गए सभी दस्तावेज़ों की प्रति फॉर्म के साथ लगाएं।
- पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएं और हस्ताक्षर करें।
- भरे हुए फॉर्म को नज़दीकी केंद्र या पोस्ट द्वारा NSDL/UTIITSL कार्यालय में भेजें।
आवश्यक दस्तावेज़
- पुराना पैन कार्ड
- नया नाम दर्शाने वाला दस्तावेज़:
- गजट अधिसूचना (अगर नाम पूरी तरह बदला है)
- विवाह प्रमाण पत्र (अगर शादी के बाद उपनाम बदलना है)
- नया नाम वालाआधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पता प्रमाण
गजट अधिसूचना क्या है?
गजट अधिसूचना भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एक सरकारी दस्तावेज़ है, जिसमें नागरिकों द्वारा किए गए नाम परिवर्तन, सरकारी नियमों में बदलाव, और अन्य घोषणाएं प्रकाशित होती हैं। यह दस्तावेज़ कानूनी रूप से यह प्रमाणित करता है कि आपने अपना नाम बदल लिया है।
गजट में नाम प्रकाशित कराना एक कानूनी प्रक्रिया होती है:
- नाम परिवर्तन के लिए एफिडेविट बनवाना पड़ता है।
- एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देना होता है।
- फिर सभी दस्तावेज़ों के साथ आवेदन देकर गजट में नाम प्रकाशित कराया जाता है।
- गजट छपने के बाद, उस कॉपी का उपयोग पैन कार्ड समेत सभी दस्तावेजों में नाम बदलने के लिए किया जा सकता है।
ध्यान देने योग्य बातें:
- पैन कार्ड में नाम बदलने की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यम से की जा सकती है।
- फॉर्म सबमिट करने के कुछ दिनों बाद नया पैन कार्ड मिल जाएगा।
- आवेदन से पहले, आधार, बैंक खाता, वोटर आईडी जैसे अन्य दस्तावेज़ों में भी नाम अपडेट करवा लेना बेहतर होता है।
- गजट अधिसूचना मिलने में सामान्यतः 30–35 दिन लगते हैं।
- अगर आप पूरा नाम बदल रहे हैं, तो गजट अधिसूचना अनिवार्यहै।
यदि आप पैन कार्ड मेंनाम परिवर्तनकरना चाहते हैं –
तो उसके लिए गजटअधिसूचना के तहत नाम बदलवाना एक अनिवार्य कानूनी प्रक्रियाहै।
यह प्रक्रिया देखने में लंबी और तकनीकी हो सकती है, लेकिन LSO Legal की मदद से आप इसे बिल्कुल सरल, सुरक्षित और भरोसेमंद तरीक़े से पूरा कर सकते हैं।
हम आपके लिए एफिडेविट बनवाने से लेकर गजट पब्लिकेशन तक हर चरण को कानूनी दिशा-निर्देशों के अनुसार करवाते हैं ताकि आप निश्चिंत होकर सिर्फ़ अपने दस्तावेज़ों के अपडेट पर ध्यान दें।
हमारे द्वारा कराई जाने वाली प्रक्रिया में शामिल होता है:
- नाम परिवर्तन हेतु उचित एफिडेविट का ड्राफ्ट और नोटरी।
- एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाशन।
- आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ गजट विभाग में आवेदन।
- गजट प्रकाशित होने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आपके पते तक पहुँचना।
- और फिर उस गजट के माध्यम से पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेजों में नाम परिवर्तन करवाने का मार्गदर्शन।
हमारे पैनल में 22 वर्षों से अधिक अनुभवी, पंजीकृत वरिष्ठ अधिवक्ता शामिल हैं, जो नाम परिवर्तन की संपूर्ण प्रक्रिया में हर चरण पर आपको सटीक कानूनी सलाह देंगे और सभी आवश्यक दस्तावेज़ों की तैयारी में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। नाम परिवर्तन कराने के लिए lsolegal.com पर अभी आवेदन करें।
